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आरोपियों को 2 साल की सजा

कोर्ट ने दिए जुर्माना और क्षतिपूर्ति के भी आदेश

अजमेर। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-2) श्रीमती दिव्या कुमार अग्रवाल ने चैक bounce के प्रकरण में दो आरोपियों को 2-2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी एडीपीपी सुमन पहाड़िया ने बताया कि परिवादी रवीन्द्र सिंह निवासी खाचरियावास ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने 47 लाख 50 हजार की राशि आरोपी को उधार दी। इसके बदले में उसे चैक दिया गया। वह बैंक में पेश करने पर dishonor हो गया।

कोर्ट ने आरोपीगण को दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा व क्षतिपूर्ति के रूप में राशि लौटाने का आदेश दिया।