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अजमेर | भ्रामक जानकारी देकर मकान बेचकर 15 लाख रुपए लेने के बाद मकान की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन के लिंक मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह ने परिवादी रैंबुल रोड निवासी पल्लव शर्मा की शिकायत पर आरोपी आनंदी देवी, शशि गौतम, राजश्री, उमा शर्मा और
संतोष शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में परिवादी पल्लव शर्मा ने वकील गगन वर्मा के जरिए परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया था कि उसने दो मंजिला मकान आनंदी देवी, शशि गौतम से खरीदा था। इसके एवज में उसने 15 लाख रुपए के दो चैक दिए थे। आनंदी देवी ने उसे एक शपथ पत्र इस आशय का दिया कि उक्त संपत्ति के दस्तावेज गुम हो गए हैं। तलाश की जा
रही
है, मिलने पर यह मूल
दस्तावेज उसे सौंप दिया
जाएगा। परिवादी पल्लव ने बताया कि
5 सितंबर को उसे कोर्ट
से नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि आनंदी
देवी ने अपने अन्य
परिजनों के साथ मिलकर
सिविल न्यायालय में बेची गई
संपत्ति को लेकर वाद
दायर किया है। जबकि
उसे मकान बेचने के
दौरान आनंदी देवी ने बताया
था उसका एकल स्वामित्व
है इस मामले में
कोर्ट के आव मुकदमा
दर्ज कर जांच करेगी।